गृह मंत्रालय का नया आदेश, 20 अप्रैल से ऑनलाइन भी मिलेगा सिर्फ जरुरी सामान

हेडलाइन
  • गृह मंत्रालय ने जारी किया नया आदेश
  • ऑनलाइन कंपनियां सिर्फ जरुरी समान की करेंगी बिक्री
  • ऑनलाइन नहीं मिलेगा टीवी, फ्रिज और मोबाइल
कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉक डाउन लगा हुआ है और इसकी वजह से कुछ इलाकों में जरूरी सामान नहीं पहुंच पा रहे हैं जिसके बाद सरकार यह फैसला लिया कि 20 अप्रैल के बाद उन इलाकों में लॉक डाउन में थोड़ी ढील दी जायेगी जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण कम है या फिर नहीं के बराबर है। इस नियम के तहत ऑनलाइन कंपनियों को भी जरूरी सामानों की डिलीवरी करने की छूट दी गई है। इससे पहले सरकार द्वारा शुक्रवार को ऑनलाइन कंपनियों को निर्देश दिये गये थे जिसमें जरुरी सामानों के साथ साथ टीवी, फ्रिज, और मोबाइल सहित कई सामानों की बिक्री पर छूट दी गयी थी। लेकिन रविवार को सरकार की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी की गई जिसमें यह साफ किया गया कि लॉक डाउन के दौरान ई-कॉमर्स कंपनियों को सिर्फ जरूरी सामानों की बिक्री करने की छूट होगी जबकि गैर जरूरी सामानों की बिक्री पर रोक लगायी गयी है।
24 मार्च से लागू लॉक डाउन के बाद भी कुछ ई कॉमर्स कंपनीयां जरूरी सामानों की डिलीवरी कर रही हैं हालांकि उनके डिलीवरी कुछ चुनिंदा इलाकों में ही किये जा रहे है जबकि सरकार की तरफ से दवा, दूध और राशन की दुकानों को खुला रखा गया है ताकि लोगों को रोजमर्रा का सामान मिलता रहे। अगर कुछ छोटे इलाकों की बात करें तो अब वहां के दुकानों पर राशन खत्म हो रहा है जिससे कुछ लोगों को परेशानी से गुजरना पड़ रहा है। जबकि डी मार्ट, बिग बाजार जैसे बड़े मॉल के आस पास के लोगों को सामान आसानी से मिल रहे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बढ़ते कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए 24 मार्च को 21 दिनों का लॉक डाउन लगा दिया था लेकिन 21 दिनों का लॉक डाउन 14 अप्रैल को जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही प्रधानमंत्री ने फिर से इसे 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जान है तो जहान है अगर लॉक डाउन नहीं बढ़ाया गया तो संक्रमण की समस्या तेजी से फैल जाएगी।

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