१६ साल और १४ सेकेण्ड का कानून
अपनी सरकार ने नए एंटी रेप कानून ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में जो बातें मौजूद हैैं, वे इस प्रकार हैं। लड़की को 14 सेंकेंड तक घूरने पर गैर जमानती अपराध दर्ज होगा।
अपनी सरकार ने नए एंटी रेप कानून ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में जो बातें मौजूद हैैं, वे इस प्रकार हैं। लड़की को 14 सेंकेंड तक घूरने पर गैर जमानती अपराध दर्ज होगा।