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गर्भपात कराना किसका अधिकार, क़ानूनी रोक कितनी उचित!

गर्भपात कराना किसका अधिकार, क़ानूनी रोक कितनी उचित!

by हिंदी विवेक
in अवांतर, विशेष, सामाजिक
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_अमेरिका में महिलाओं के लिए गर्भपात कानून बदलने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पचास साल पुराने गर्भपात कानून पर रोक लगा दी। लेकिन, अमेरिका में गर्भपात पर रोक लगा देने से क्या महिलाएं गर्भपात कराना बंद कर देगी! वास्तव में बच्चे को जन्म देने या नहीं देने का अधिकार महिला को होना चाहिए। दुनिया में 67 देशों में गर्भपात आसान है। बिना कारण बताए यहां गर्भपात कराया जा सकता है। जबकि, 26 देशों में गर्भपात पर रोक है। फिर चाहे माँ या बच्चे की जान पर ही बात क्यों न आ जाए। जबकि, भारत में गर्भपात को लेकर कोई सख़्त नियम नहीं! सुरक्षित गर्भपात कराना यहां कानूनी अधिकार है।_ 
   अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं के लिए गर्भपात कानून में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पांच दशक पुराने गर्भपात कानून पर रोक लगा दी गई। अब अमेरिका में 50 साल पुराना संवैधानिक संरक्षण समाप्त हो गया। साथ ही अमेरिका के सभी राज्य गर्भपात को लेकर अपने नियम खुद बना सकेंगे। इस फैसले के बाद सम्भवतः अमेरिका के कुछ राज्यों में गर्भपात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। देखा जाए तो यह फ़ैसला कहीं न कहीं महिलाओं के लैंगिक समानता और मानवाधिकार के ख़िलाफ़ है। अमेरिका में 1973 को रो बनाम वेड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया था। अमेरिका गर्भपात का अधिकार वापस लेने वाला पहला देश बन गया है। पिछले 25 सालों में दुनिया ने गर्भपात को लेकर कानूनों में कई बदलाव किए। लेकिन, तीन देश ही ऐसे है जहां गर्भपात को कठिन बनाने के लिए कड़े नियम कानून बनाए गए है। दुनिया में आज भी 67 देश ऐसे जहां गर्भपात कराना बहुत ही आसान है। इन देशों में बिना वजह बताए सरलता से गर्भपात कराया जा सकता है। वही अधिकतर देशों में शुरुआती तीन महीनों में गर्भपात कराना गैरकानूनी नहीं माना गया। जबकि, 26 देश तो ऐसे हैं, जहां गर्भपात कराना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। फिर चाहे माँ या बच्चे की जान पर ही बात क्यों न आ जाए।
  भारत की बात करें तो हमारे देश में गर्भपात को लेकर कोई सख़्त नियम नहीं है। भारत में सुरक्षित गर्भपात कराना कानूनी अधिकार है। हमारे देश में गर्भपात के लिए ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रग्नेंसी एक्ट 1971’ में बना था। इसके बाद 2021 में इस एक्ट में कुछ सुधार किए गए। इसके साथ ही कुछ विशेष परिस्थितियों में महिलाओं को मेडिकल गर्भपात 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दिया गया है। संशोधित कानून के तहत दुष्कर्म पीड़िता या नाबालिग लड़की 24 हफ्ते तक गर्भपात करा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, हर साल 2.5 करोड़ असुरक्षित गर्भपात होते है। जिसमें करीब 37 हजार महिलाओं की मौत तक हो जाती है। वैसे गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देने मात्र से गर्भपात के आकंड़े कम नहीं होंगे, बल्कि गैरकानूनी तरीके से गर्भपात कराने के आंकड़े जरूर बढ़ जाएंगे।
    एक अनुमान के मुताबिक कोरोना महामारी के पहले साल ही 14 लाख महिलाएं अनचाहे गर्भ का शिकार हो गई थी। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक रिपोर्ट में भी इस बात का खुलासा हुआ कि दुनिया में हर साल 12.1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को अनचाहे गर्भधारण का सामना करना पड़ता है। यहां अनचाहे गर्भधारण से आशय है, महिलाओं को उनकी मर्जी के बिना गर्भवती कर दिया जाना। कई बार जबरदस्ती, कई बार वे मज़बूरी में शिकार बन जाती हैं तो कई बार युद्धकाल की भेंट चढ़ना पड़ता है। ये सदियों से होता आ रहा है और समाज के आधुनिक होने के बाद भी इसमें कोई अंतर नहीं आया। ऐसे में देखा जाए तो गर्भपात पर प्रतिबंध लगाना जायज़ नहीं ठहराया जा सकता! क्योंकि, किसी और के किए की सजा सिर्फ महिलाओं पर मढ़ देना आधी आबादी के अधिकारों का हनन होना है।
   सवाल तो यह भी उठता है कि अमेरिका जैसे देश में गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देने भर से क्या महिलाएं गर्भपात कराना बन्द कर देगी? बच्चे पैदा करने या नहीं करने का अधिकार एक महिला को होना चाहिए। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इस बात पर गौर किया गया था कि जब तक महिला बच्चे को जन्म नहीं दे देती है, तब तक पुरूष साथी की भी जवाबदेही हो कि वह महिला और बच्चे का ख़्याल रखे। जो महिला बच्चे को जन्म ही नहीं देना चाहती क्या वह अपने बच्चे की परवरिश सही ढंग से करेगी! सवाल कई हैं, लेकिन इनके जवाब मौजूदा दौर में कहीं दिखाई नहीं देते। बात अगर भारत के बारे में की जाए, तो आज भी हमारे समाज में महिलाओं के पास अपनी इच्छा से गर्भवती होने या न होने का कोई विकल्प नहीं है। वे इतने सामाजिक और आर्थिक बंधनों में जकड़ी हैं कि इस दिशा में वे सोच ही नहीं पाती। इस बात के पक्ष में कभी कोई महिला आंदोलन भी खड़ा नहीं हुआ।
     ऐसे में सवाल उठता है कि अनचाहे गर्भ के लिए क्या महिलाएं ही जिम्मेदार हैं! क्या पुरुषों की कोई जवाबदेही नहीं बनती। वैसे हमारे पुरुष प्रधान समाज में अनचाहे गर्भ के लिए महिलाओं को ही क्यों जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। अगर कोई लड़की गर्भवती हो जाए, तो समाज उसे हीनभावना से देखता है। जबकि, कोई उस लड़के को गलत नहीं समझता, जो इस कृत्य में सबसे बड़ा भागीदार होता है। यहां तक कि समाज और परिवार वाले भी लड़के के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। ऐसे में यह दोयम दर्जे की मानसिकता कब तक पल्लवित होती रहेगी! अनचाहे गर्भधारण की वज़ह से अनगिनत समस्याओं का सामना महिलाएं तो करती ही हैं। अगर उन्हें ही इसके लिए कसूरवार हर बार ठहराया जाता रहा तो यह कतई उचित नहीं कहा जा सकता। ऐसी परिस्थितियों में गर्भपात करने का अधिकार महिलाओं से नहीं छीना जाना चाहिए। ये सच है कि गर्भपात कराने का सीधा असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए महिलाओं को जागरूक करना जरूरी है। न कि गर्भपात पर प्रतिबंध लगा देना।
     संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ो की माने तो देश दुनिया में 64 देशों में 23 प्रतिशत महिलाएं यौन संबंध बनाने के लिए अपने साथी को इंकार तक नहीं कर पाती! इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि 21वीं सदी में महिलाओं की स्थिति क्या है! अभी हाल ही में मेराइटल रेप (विवाहित दुष्कर्म) को लेकर हमारे देश में चर्चा का दौर जारी था। जिसकी गूंज संसद से लेकर सड़क तक सुनाई दी। यहां तक कि इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में भी बहस का दौर जारी रहा! लेकिन, हमारा समाज इस मुद्दे पर बंटा हुआ नज़र आया। बात अगर महिलाओं की करें तो हमारे समाज में आज भी महिलाएं सेक्स जैसे गम्भीर मुद्दे पर चर्चा तक नहीं कर पाती और न इसके लिए अपने जीवनसाथी को मना कर पाती है।
    वर्तमान दौर में हमारे समाज में महिलाओं को यौन हिंसा, लैंगिक असमानता व गरीबी की वजह से भी अनचाहे गर्भ का सामना करना पड़ता है। बात अनचाहे गर्भधारण की करें तो इसकी सबसे बड़ी वजह जानकारी का अभाव होना है। 21वीं सदी में भी महिलाएं को यौन सम्बधों की सही जानकारी नहीं होना, आधुनिक समाज के लिए दुखदाई है। भले ही कहने को दुनिया में यौन शिक्षा का प्रचलन बढ़ रहा है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि इसके लिए हमें अभी लम्बा सफर तय करना होगा। रोटी, कपड़ा और मकान की तरह यौन संसर्ग भी मानव की एक अहम जरूरत हैं। लेकिन, इस ज़रूरत की आड़ में किसी के जीवन से ही खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। यह भी एक पहलू है, जिस तरफ महिलाओं के संदर्भ में ध्यान देने की जरूरत है।
                                                                                                                                                                                    *- सोनम लववंशी* 

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Tags: #abortion #abortionlawinus #humanright #supremecourtofamerica

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