भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (सीसीआई) ने गूगल की एंड्रॉयड प्लेस्टोर संबंधी नीतियों के बारे में पिछले साल अक्टूबर में दिए गए अपने निर्देश का पालन नहीं करने के आरोप की शुक्रवार से जांच शुरू कर दी। प्रतिस्पर्द्धा नियामक ने गूगल को कारण बताओ नोटिस जारी कर कुछ बिंदुओं पर जवाब मांगा है। इंटरनेट कंपनी को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
सीसीआई के आदेश का पालन नहीं करने को एक गंभीर मामला माना जाता है और अगर इसमें गूगल को दोषी पाया जाता है तो उस पर जुर्माना एवं दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। प्रतिस्पर्द्धा आयोग ने 25 अक्टूबर, 2022 के अपने आदेश में गूगल को एंड्रॉयड के प्लेस्टोर पर अपने दबदबे का दुरुपयोग करने का दोषी पाने के बाद 936.44 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इसके साथ ही उसने गूगल को अनुचित कारोबारी गतिविधियों से दूर रहने को कहा था।