सरकार के आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2017 से पहले जो भी पैन कार्ड बने हैं उन्हें इनकम टैक्स कानून की धारा 139AA के तहत आधार से जोड़ा जाना है. पिछले साल जुलाई में सरकार ने संसद में बताया था कि 46,70,66,691 लोगों ने पैन से आधार को लिंक करा लिया है. देश में कुल 61,73,16,313 लोगों को पैन कार्ड जारी हो चुका है.
आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख को 2 बार बढ़ाया जा चुका है. सबसे पहले पिछले 31 मार्च 2022 आधार से पैन को लिंक कराने की आखिरी तिथि तय की गई थी. पहली बार इसे 30 जून 2022 तक बढ़ाया गया. इसके बाद फिर डेडलाइन को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया. अब इसे 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है.
आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं, यह जानने के लिए :
आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
होमपेज पर ‘क्विक लिंक्स’ सेक्शन के ‘लिंक आधार’ ऑप्शन पर क्लिक करें.
संबंधित क्षेत्रों में अपना पैन और आधार नंबर एंटर करें.
आधार कार्ड में लिखा अपना नाम एंटर करें और ‘आई एग्री’ चेकबॉक्स पर क्लिक करें
कैप्चा कोड एंटर करें और ‘लिंक आधार’ बटन पर क्लिक करें.
यदि आपका पैन, आधार से जुड़ा हुआ है, तो स्क्रीन पर एक मैजेस दिखाई देगा जो दर्शाता है कि लिंकिंग सफल रहा है. यदि नहीं, तो आपको अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए कहा जाएगा. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है.
अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए :
आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
“क्विक लिंक्स” सेक्शन के तहत उपलब्ध “लिंक आधार” ऑप्शन पर क्लिक करें.
अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड के अनुसार नाम और कैप्चा कोड एंटर करें.
इसके बाद अगले स्टेप्स में “लिंक आधार” बटन पर क्लिक करें.
आप पैन कार्ड को आधार कार्ड से SMS के माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं :
अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर से आगे दिए प्रारूप यानी UIDPAN<SPACE><12 अंकों का आधार><SPACE><10 अंकों का PAN> अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए 567678 या 56161 पर एक SMS भेजें.