- हाई कोर्ट से सचिन पायलट के विधायकों को राहत
- किसी भी विधायक को नहीं किया जा सकेगा अयोग्य
- उच्च न्यायालय ने स्पीकर के फैसले पर लगाई रोक
राजस्थान की राजनीति में भले ही सचिन पायलट को अभी तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिली है लेकिन वह कोर्ट के मामले में अशोक गहलोत को लगातार पटखनी दे रहे है। सुप्रीम कोर्ट के बाद शुक्रवार को हाईकोर्ट ने भी सचिन पायलट के पक्ष में फैसला सुनाया और स्पीकर के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दे दिया है। हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार स्पीकर अब सचिन पायलट के ग्रुप को अयोग्य घोषित नहीं कर सकते है और राज्य में यथास्थिति के अनुसार ही काम होगा। हाई कोर्ट के फैसले से जहां पायलट ग्रुप को बड़ी राहत मिली है वहीं स्पीकर सहित गहलोत ग्रुप को जोर का झटका लगा है।

राजस्थान में सचिन पायलट का पार्टी से मोह भंग हो चुका है जिसके बाद उन्होने पार्टी के कुछ विधायकों के साथ बगावत कर दी है हालांकि अभी यह नहीं पता है कि वह किसी और दल में शामिल होंगे या फिर अपनी पार्टी बनाएंगे। शुरुआती दौर में यह आकलन लगाया जा रहा था कि वह बीजेपी के साथ जुड़ने वाले है लेकिन सचिन पायलट ने सफाई देते हुए कहा कि वह बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले है जिसके बाद से राजनीतिक पंडित यह अनुमान लगा रहे है कि पायलट अपनी पार्टी बना सकते है।

कभी राहुल गांधी के करीबी रहे सचिन पायलट को पार्टी फिर से वापसी करवाना चाहती है लेकिन अशोक गहलोत के साथ जारी दुश्मनी को लेकर यह पूरी तरह से संभव नहीं हो पा रहा है। गहलोत और पायलट के बीच काफी समय से दुश्मनी चल रही है और यह गहलोत के लिए अच्छा समय होगा जब उनका दुश्मन भी दूर हो जायेगा और उन पर कोई लांछन भी नहीं लगेगा।