चुनाव आयोग के फैसले में आश्चर्य के तत्व नहीं 

चुनाव आयोग द्वारा एकनाथ शिंदे समूह को असली शिवसेना घोषित कर चुनाव चिन्ह तीर धनुष प्रदान करना निस्संदेह उद्धव ठाकरे और उनके समर्थकों के लिए असाधारण आघात है। उनकी प्रतिक्रियाओं से पता चल रहा है कि वे इसे आसानी से स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जिस तरह  मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें इसकी कल्पना तक नहीं थी कि पार्टी का बहुमत उनसे विद्रोह कर अलग हो सकता है उसी तरह चुनाव चिन्ह एवं पार्टी का नाम तक छीन जाने की भी आशंका नहीं थी। ठाकरे और उनके सलाहकार मानकर चल रहे थे कि शिवसैनिकों की निष्ठा स्व  बालासाहब ठाकरे के प्रति है और वह उनके पुत्र और उन्हीं के द्वारा घोषित राजनीतिक वारिस हैं ,इसलिए कोई उनके विरुद्ध खड़ा नहीं होगा । उन्होंने पार्टी में विद्रोह को विश्वासघात कह कर स्वाभाविक नहीं माना। ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया उनकी चुनाव आयोग के फैसले पर भी है। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय जाने की घोषणा में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। किसी को भी लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है तो उसे उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाना ही चाहिए। किंतु लोकतंत्र खत्म हो गया और शिव सेना को चुरा लिया गया इस प्रकार के अतिवादी वक्तव्य का अर्थ यही है कि वह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी घोषित कर दें कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो चुका है । चुनाव आयोग की भी उन्होंने आलोचना की है। 

मामला उच्चतम न्यायालय में जाने दीजिए। देखते हैं न्यायालय क्या फैसला देता है। चुनाव आयोग ने पिछले साल नवंबर में अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के कारण शिवसेना के चुनाव चिन्ह तीर कमान को फ्रीज कर दिया था। शिंदे गुट को दो तलवार और ढाल जबकि उद्धव को जलती मशाल चिन्ह आवंटित किया था। विचार करने वाली बात यह है कि आखिर चुनाव आयोग बिना आधार के तो ऐसा फैसला नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे और उनके सलाहकारों को लगता है कि आयोग ने जानबूझकर जल्दबाजी में फैसला किया तो इसमें समय कितना लगाना चाहिए? सच यह है कि चुनाव आयोग ने फैसले पर पहुंचने ताक पर्याप्त समय लिया है। जून मैं एकनाथ शिंदे ठाकरे से अलग हुए और 30 जून को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आयोग ने फैसला का आधार भी 78 पृष्ठों के आदेश में स्पष्ट किया है। ऐसे मामलों में फैसले के कई आधार होते हैं।

पहला आधार यही होता है विधानसभा और लोकसभा के अंदर पार्टी के कितने विधायक और सांसद किस गुट में हैं। आयोग ने भी कहा है कि विधानसभा व लोकसभा के साथ ही संगठन में बहुमत के आधार पर पार्टी पर अधिकार का फैसला होता है। चुनाव आयोग पार्टी पदाधिकारियों के आधार पर फैसला नहीं करती क्योंकि इनका चयन होता है, ये चुनाव के जरिए नहीं निर्वाचित होते। अध्यक्ष पार्टी पदाधिकारियों की घोषणा करते हैं। इसलिए इसके आधार पर यह निर्णय नहीं हो सकता कि पार्टी पदाधिकारी कितने शिंदे के और कितने उद्धव के साथ रहे। सभी पार्टी पदाधिकारियों की नियुक्ति उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई इसलिए संभव है ज्यादातर पदाधिकारी उनके साथ रहे । ऐसे में फैसला विधायकों और सांसदों की संख्या के आधार पर किया गया। शिवसेना के कुल 55 विधायकों में से 40 विधायक और 19 सांसदों में से करीब 13 सांसद शिंदे के साथ हैं। उद्धव के साथ केवल 15 विधायक और 3 सांसद ही बचे हैं । आयोग ने दोनों पक्षों के विधायकों और सांसदों के को मिले मत की भी गणना की है। आयोग ने विस्तार देते हुए कहा है कि वर्ष 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 55 विजयी उम्मीदवारों में से एकनाथ शिंदे का समर्थन करने वाले विधायकों के पक्ष में लगभग 76 प्रतिशत मत पड़े थे जबकि 23.5 प्रतिशत मत उद्धव ठाकरे धड़े के विधायकों को मिले थे।  इस अंकगणित के रहते चुनाव आयोग इसके विपरीत फैसला किस आधार पर दे सकता था?

आयोग ने इन सबसे परे एक ऐसी बात कही है जो राजनीति की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व का है । आयोग ने कहा है कि बहुमत के अलावा फैसले में पार्टी के राजनीतिक संगठन की संरचना पर भी विचार किया जाता है। इसके अनुसार विचारधारा से परे जाकर एक गुट ने गठबंधन किया और यही पार्टी में मतभेद और टूट का आधार बना। इस पर बहस हो सकती है कि चुनाव आयोग विचारधारा पर फैसला कर सकता है या नहीं। किंतु यह सच्चाई है। शिवसेना ने 2019 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा और दोनों को मिलाकर जनता ने बहुमत भी प्रदान किया। स्वाभाविक स्थिति यही होती कि भाजपा शिवसेना की सरकार बनती। उद्धव ठाकरे ने भाजपा का साथ छोड़कर राकांपा और कांग्रेस के साथ महाविकास आघाडी की सरकार बनाई जिसका नेतृत्व उन्होंने खुद किया। कोई भी स्वीकार करेगा कि विचारधारा के स्तर पर शिवसेना की किसी के साथ स्वाभाविक दोस्ती हो सकती है तो वह भाजपा है।

बालासाहेब ठाकरे ने पहले 1984 में भाजपा के साथ गठबंधन किया। हालांकि उसका लाभ नहीं मिला किंतु 1989 के समय से जो गठबंधन आरंभ हुआ वह 2014 के लोकसभा चुनाव तक कायम रहा। बाला साहब ठाकरे के जीवित रहते 2012 तक दोनों के गठबंधन में ऐसा कोई विवाद नहीं हो रहा जिससे संदेह पैदा हो कि इनके बीच टूट भी हो सकती है। कौन पार्टी किसके साथ रहे किसके साथ जाए यह चुनाव आयोग का विषय भले नहीं हो किंतु जब दो गुटों के बीच लड़ाई हो तो देखना पड़ता है कि कौन विचारधारा के साथ है और कौन अलग। कांग्रेस और भाजपा के साथ उद्धव ठाकरे का गठबंधन केवल सत्ता के लिए था। भाजपा के साथ कोई वैचारिक मतभेद उनका नहीं हुआ था।  भाजपा उद्धव को मुख्यमंत्री बना देती वह गठबंधन नहीं तोड़ते। क्या कोई इस सच्चाई से इंकार कर सकता है? इस दृष्टि से विचार करें तो निष्कर्ष यह आएगा कि उद्धव विचारधारा को तिलांजलि देकर सत्ता के लिए स्वाभाविक गठजोड़ से अलग होकर विरोधी विचारधारा के साथ अस्वाभाविक गठजोड़ की ओर पार्टी को ले गए जिसे शिंदे ने फिर स्वाभाविक गठजोड़ की स्थिति में ला दिया। उद्धव इस दृष्टि से विचार करते तो उन्हें समझ आ जाता कि शिव सैनिकों ने क्यों संगठित होकर उनको नकारा?

देश में न लोकतंत्र खत्म हुआ है न होगा। किसी ने उनकी पार्टी भी चुराई नहीं है। न भाजपा से अलग होने और न राकांपा कांग्रेस के साथ जाने का फैसला उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से लिया। इतना बड़ा फैसला पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया जाना चाहिए था। फैसला उनका अकेले का था। इस तरह लोकतंत्र को अगर धत्ता बताया तो उद्धव ठाकरे ने। आज अगर उनके हाथ से पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह निकला तो इसके लिए वह स्वयं दोषी हैं। आप केवल बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं इस नाते मूल शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह पर आपका अधिकार नहीं हो सकता। बाला साहब ठाकरे की ताकत उनका विचार और व्यवहार था। इसी कारण लाखों शिवसैनिक उनके प्रति निष्ठावान रहे। उद्धव के विचार और व्यवहार में हमेशा बालासाहब ठाकरे दिखने चाहिए थे। अगर विचार और व्यवहार के स्तर पर उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रतिरूप होते तो इस तरह के विद्रोह और टूट की संभावना पैदा नहीं होती। सच कहा जाए तो पुत्र ने विचार और व्यवहार के स्तर पर बाला साहब ठाकरे का परित्याग कर दिया और विद्रोही पक्ष ने उनको गले लगाया है।

इस तरह चुनाव आयोग के फैसले के परे भी नैतिक तौर पर मूल शिवसेना और चुनाव चिन्ह पर उद्धव ठाकरे का दावा स्वीकार नहीं हो सकता। ठाकरे के लिए दूसरा झटका उच्चतम न्यायालय की ओर से भी आया है। अरुणाचल प्रदेश के नबम रेबिया मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ को भेजने से इंकार कर दिया। उद्धव गुट की ओर से पेश वकीलों कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने नबम रेबिया मामले को बड़ी पीठ को भेजने की मांग की थी। शिंदे गुट के वकीलों हरीश साल्वे और एन के कॉल तथा महाराष्ट्र के राज्यपाल की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फैसले को  बड़ी पीठ को भेजने का विरोध किया था। ध्यान रखिए ,2016 में अरुणाचल प्रदेश के नबम रेबिया मामले में फैसला सुनाते हुए 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा था कि विधानसभा स्पीकर सदन में अपने विरुद्ध रिमूवल का पूर्व नोटिस लंबित रहते हुए विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर फैसला नहीं कर सकता। यह फैसला एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना के लिए सुरक्षा कवच की तरह आया है।

उद्धव ठाकरे समूह ने शिंदे के साथ गए विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। उसके पहले ही शिंदे पक्ष की ओर से विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी सीताराम जिरवाल को हटाने का नोटिस दे दिया था। तो यहां से भी उद्धव ठाकरे के लिए उम्मीद काफी कम हो गई है। एकनाथ शिंदे के विद्रोह के समय से एक भी घटना उद्धव के पक्ष में जाती नहीं दिखी है। टूट के बाद राज्यपाल ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को सदन में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया था। इसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया लेकिन न्यायालय ने राज्यपाल के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया । अभी भी समय है उद्धव और उनके सलाहकार यथार्थ को समझें तथा उसके अनुरूप राजनीतिक व्यवहार करें। इस मामले में वरिष्ठ और अनुभवी नेता शरद पवार का सुझाव सर्वथा उचित है कि इसे भूल कर नए सिरे से पार्टी की पुनर्रचना करते हुए आगे बढ़े। अगर उन्हें लगता है कि शिवसेना उनकी है और उनके साथ होना चाहिए तो इसके लिए मेल मिलाप ही रास्ता हो सकता है जिसकी संभावना इस समय नहीं है।

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