१६ साल और १४ सेकेण्ड का कानून
अपनी सरकार ने नए एंटी रेप कानून ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में जो बातें मौजूद हैैं, वे इस प्रकार हैं। लड़की को 14 सेंकेंड तक घूरने पर गैर जमानती अपराध दर्ज होगा।
अपनी सरकार ने नए एंटी रेप कानून ड्राफ्ट तैयार किया है। उस ड्राफ्ट में जो बातें मौजूद हैैं, वे इस प्रकार हैं। लड़की को 14 सेंकेंड तक घूरने पर गैर जमानती अपराध दर्ज होगा।
पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में, चलती बस में एक छात्रा के साथ हुए सामुहिक बलात्कार ने पूरे देश की सोयी हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। उक्त घटना इस लिए भी गंभीर हो गई क्योंकि अपराधी केवल बलात्कार करके समाधानी नहीं हुए बल्कि उस छात्रा और उसके साथी को निर्भय व आततायीपना से बड़े ही विभत्स रुप से मारापीटा था।
उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्फन्न हो गई है। टकराव का कारण है न्यायफालिका का जनहित के मामलों में सक्रियता दिखाना और सरकार की निष्क्रियता दिखाई देने फर खुद जांच-फड़ताल करवाना। काले धन का फता लगाने को लेकर 4 जुलाई को दिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण टकराव की यह स्थिति बनी है।