कोरोना वायरस को लेकर हर तरफ हालात खराब बने हुए हैं आम जनता से लेकर शेयर बाजार हर तरफ निराशा ही देखने को मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को थोड़ी राहत दी। सरकार ने सभी को राहत देते हुए पिछले वित्त वर्ष यानी 2018-19 के लिए इनकम टैक्स भरने की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दिया। इस नई तारीख से लोगों को राहत मिली है वर्ना इस मुश्किल हालात में इनकम टैक्स भरना कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल था।
वित्त मंत्री के विशेष ऐलान-1. TDS पर ब्याज 9 प्रतिशत लगेगा जबकि पहले यह 18 प्रतिशत लगता था।2. मार्च-अप्रैल और मई का जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख 30 जून तक बढ़ाई गई।3. आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की तारीख अब 31 मार्च की जगह 30 जून कर दी गई।4. 5 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए जीएसटी रिटर्न फाइल में देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा।5. इनकम टैक्स भरने की आखिरी तारीख 30 जून 2020 हो गयी।6. 3 महीने तक किसी भी ATM से पैसे निकालने पर चार्ज नहीं लगेगा।