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Unlock 5: स्कूल, कोचिंग और सिनेमा से हटी पाबंदी, अंतरराष्ट्रीय सेवा पर रोक जारी

Unlock 5: स्कूल, कोचिंग और सिनेमा से हटी पाबंदी, अंतरराष्ट्रीय सेवा पर रोक जारी

by हिंदी विवेक
in राजनीति, विशेष, सामाजिक
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अनलॉक-5 में क्या क्या खुला?

कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक कुल संक्रमित लोगों की संख्या 63 लाख से अधिक पहुंच चुकी है लेकिन जनता की ज़रूरतों के देखते हुए सरकार द्वारा अनलॉक की प्रक्रिया भी जारी है। 1 अक्टूबर से देशभर में अनलॉक 5 की शुरुआत हो गई और इस बार भी सरकार की तरफ से कई पाबंदियों हटा दी गयी और आम जनता के लिए काफी कुछ खोल दिया गया। अनलॉक 5 को लेकर लोगों ने पहले ही यह अनुमान लगा लिया था कि अक्टूबर से शुरू होने वाले अनलॉक में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स और स्कूल से पाबंदी हट सकती है जो सही भी साबित हुई। सरकार की नई गाइड लाइन में सिनेमाघर और मल्टीप्लेक्स को 15 अक्टूबर से खोलने की इजाज़त दे दी गई है हालांकि इनकी अधिकतम क्षमता 50% ही रखी गई है ताकि इन स्थानों पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर अभी भी रोक जारी है। 
 
15 अक्टूबर से स्कूल व कोचिंग खुलेंगे
राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थानों को खोलने की छूट दी गई है लेकिन इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकारों का होगा। एक अक्टूबर से जारी अनलॉक-5 के तहत 15 अक्टूबर से सिनेमाघर, थिएटर और मल्टीप्लेक्स को भी खोला जाएगा लेकिन इसमें उपस्थित लोगों की संख्या 50% से अधिक नहीं हो सकती। अनलॉक के साथ साथ सरकार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि उन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा जिससे संक्रमण फैलने का डर है।
केंद्र सरकार ने स्विमिंग पूल को भी खोलने की इजाज़त दी है लेकिन यह आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं होंगे बल्कि खिलाड़ियों और तैराकी से जुड़े प्रशिक्षण के लिए ही खोले जाएंगे। इसके लिए एसओपी खेल मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी। आम जनता के लिए मनोरंजन पार्क और घूमने टहलने के स्थानों को भी 15 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा जिससे लोग बाहर निकल कर सुबह शाम व्यायाम कर सकते हैं हालांकि से संबंधित एसओपी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाएगा।केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर के बाद सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक सभाओं में 100 व्यक्तियों के उपस्थित होने की सीमा बढ़ा दी है लेकिन इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा और सभी को मास्क पहनना भी होगा। हालांकि कंटेनमेंट जोन में इस तरह की रैली पर अभी भी पाबंदी लगी हुई है। एक अक्टूबर से आप किसी भी राज्य से दूसरे राज्य या फिर राज्य के अंदर की यात्रा बिना किसी पास या परमिट के आसानी से कर सकेंगे। 65 वर्ष के अधिक और गर्भवती महिलाओं को अभी भी घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है।वहीं सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देते हुए कहा किसके माध्यम से सभी बच्चे सुरक्षित रहेंगे इसलिए जहां जरूरी ना हो वहां स्कूल जाने की जरुरत नही है और ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखा जाए। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है की छात्र अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद ही स्कूल या संस्थान में प्रवेश करेंगे और स्कूल किसी भी तरह से छात्रों पर दबाव नहीं बना सकते।वही कंटेनमेंट जोन में 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन शक्ति के साथ लागू रहेगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोई भी राज्य बिना केंद्र सरकार से चर्चा के कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई लॉकडाउन लागू नहीं करेंगे। कोरोना वायरस महामारी से रोकथाम के लिए पूरे देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया है जो अभी भी कंटेनमेंट जोन में जारी है। देश में 31 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगा था और फिर एक जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है जिसका एक अक्टूबर से पांचवा चरण शुरू हुआ है। फिलहाल देश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या 63 लाख के ऊपर पहुंच चुकी है जबकि मृतकों की संख्या एक लाख के करीब पहुंच चुकी है।

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